FIR पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रूख, प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर वेबसाइट पर डाले
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर उसे पुलिस की बेवसाइट पर अपलोड करने को कहा है. ये आदेश सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों पर लागू होगा. यूथ बार एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया नाम की संस्था ने इस बारे में याचिका दाखिल की थी. संस्था का कहना था कि पुलिस का काम पारदर्शी होना चाहिए. जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उन्हें अक्सर उसकी कॉपी नहीं मिलती.
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 2010 दिल्ली पुलिस को और इलाहाबाद हाईकोर्ट 2015 में यूपी पुलिस को वेबसाइट में एफआईआर की कॉपी डालने का आदेश दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश पर लागू होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन राज्यों में पुलिस की वेबसाइट नहीं है, वहां राज्य सरकार की वेबसाइट पर एफआईआर डाली जायेगी. सिक्किम, मिज़ोरम और मेघालय जैसे सुदूर राज्यों में इंटरनेट की दिक़्क़त को देखते हुए वेबसाइट पर एफआईआर अपलोड करने की सीमा 72 घंटे रखी गयी है.कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों और अपहरण जैसे मामलों में एफआईआर की कॉपी वेबसाइट पर नहीं डाली जाएगी.